Letter from Chief Elections Officer

31 दिसम्बर, 2017

प्रिय साथी मतदाताओ:

मुझे कैलीफोर्निया मतदाता विकल्प अधिनियम (California Voter’s Choice Act) (सेनेट विधेयक 450) को लागू करने के लिए आपके समक्ष सेन मेटियो काउंटी के चुनाव प्रशासन Hindi EAP पेश करने पर खुशी है। यह महत्वपूर्ण कानून सेन मेटियो सहित 14 देशों को जनवरी 2018 से सभी डाक द्वारा प्रेषित मतपत्र/मतदान केन्द्र चुनाव के रूप में कोई भी चुनाव कराने का अधिकार देता है। सेन मेटियो काउंटी को कैलीफोर्निया मतदाता विकल्प अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 5 जून, 2018 से राज्य-व्यापी प्रत्यक्ष प्राथमिक चुनाव कराने वाली राज्य की पहले पाँच काउंटियों में से एक होने पर गर्व है।

सेन मेटियो काउंटी की चुनाव प्रशासन योजना (EAP) का मसौदा जनता को कैलीफोर्निया मतदाता विकल्प अधिनियम के अंतर्गत चुनावों के प्रशासन संबंधी विस्तृत सूचना प्रदान के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया था। EAP में काउंटी की शिक्षा और पहुँच योजना भी शामिल है जिसमें काउंटी की शिक्षा और पहुँच योजनाओं तथा खास तौर पर अपंगता और भाषायी अल्पसंख्यकों वाले मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं तक पहुँच में बढ़ोतरी करने के हमारे प्रयासों की विस्तृत रूपरेखा भी दी गई है।

EAP का मसौदा जनता की सलाह से तैयार किया गया था तथा इसमें काउंटी के विकलांगता और भाषायी समुदायों के सदस्यों के साथ हमारी सार्वजनिक सुनवाइयों में सामने आईं टिप्पणियाँ शामिल हैं। निम्नलिखित के संबंध में EAP के मसौदे पर चर्चा करने के लिए आप सभी सार्वजनिक सुनवाई में सादर आमंत्रित हैं:

बृहस्पतिवार 18 जनवरी, 2018, दोपहर 1 बजे।
Chambers of the Board of Supervisors
Hall of Justice
400 County Center, Redwood City

आप सुनवाई से पहले ई-मेल, डाक और फोन द्वारा भी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

यदि मतदाता विकल्प अधिनियम या EAP के हमारे मसौदे के संबंध में आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया मुझसे या हमारे स्टाफ के किसी सदस्य से 650.312.5222 या registrar@smcacre.org पर नि:संकोच संपर्क करें। हमें 18 जनवरी, 2018 को आपसे मिलने की पूरी आशा है।

भवदीय,

मार्क चर्च (Mark Church)